UP Egg New Rules : यूपी में अब अंडे के कारोबार पर सरकार ने ऐसा शिकंजा कसा है कि 'फ्रेश' बोलकर पुराना माल बेचने वालों की मनमानी नहीं चलेगी। उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से हर अंडे पर उत्पादन तिथि (Manufacturing Date) और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया है।
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Up Egg New Rules: यूपी में अब अंडा खुद देगा अपनी गारंटी, जानें नया कानून
1. 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
उत्तर प्रदेश में अब कोई भी दुकानदार ग्राहक को यह कहकर गुमराह नहीं कर पाएगा कि अंडा ताजा है। 1 अप्रैल से हर अंडे पर साफ़-साफ़ लिखा होगा कि वह कब पैदा हुआ और कब तक खाने लायक है। यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के कड़े निर्देशों पर लागू किया जा रहा है।
2. दुकानदार नहीं कर सकेंगे धोखाधड़ी!
अक्सर देखा जाता था कि व्यापारी हफ़्तों पुराने अंडे ताज़ा बताकर बेच देते थे, जिससे लोगों की सेहत बिगड़ती थी। अब ग्राहक खुद अंडे पर लगी मुहर देखकर उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे। इससे व्यापार में पारदर्शिता आएगी।
3. कितने दिन तक सुरक्षित रहता है अंडा?
सरकार ने विशेषज्ञों के हवाले से जानकारी दी है कि
- सामान्य तापमान (30°C): अंडा सिर्फ 2 हफ्ते तक ही सुरक्षित रहता है।
- कोल्ड स्टोरेज (2 से 8°C): इसे 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
- मुहर लगने से अब कोल्ड स्टोरेज की चोरी भी पकड़ी जाएगी।
4. नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई🚨
अगर कोई दुकानदार या व्यापारी बिना मुहर वाले या एक्सपायरी डेट वाले अंडे बेचता पाया गया, तो:
- अंडे तुरंत जब्त कर लिए जाएंगे।
- खराब माल को मौके पर ही नष्ट कर दिया जाएगा।
- दुकानदार पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
5. यूपी में कोल्ड स्टोरेज की चुनौती
वर्तमान में यूपी के आगरा और झांसी में ही मुख्य कोल्ड स्टोरेज हैं। नए नियमों के मुताबिक अंडों को सब्जियों के साथ नहीं रखा जा सकता। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि संसाधनों की कमी का बहाना अब नहीं चलेगा, नियम का पालन हर हाल में करना होगा।

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